गोड्डा : शहर में अब मकान बनाने से पहले परिषद की लेनी होगी अनुमति

Godda : गोड्डा नगर परिषद के नए आदेश के बाद अब शहरी क्षेत्र अंतर्गत सभी वार्डो में निर्माण कार्यों को बंद करना होगा अन्यथा कानूनी कारवाई होगी. विभाग के विशेष पदाधिकारी आशीष कुमार के अनुसार नगर परिषद अंतर्गत सभी इक्कीस वार्डो में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 426 के तहत प्रशासक की अनुमति के बिना निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित है. नए भवन निर्माण से संबंधित कार्य हो या पुराने भवन का नवीनीकरण संबंधित कोई भी कार्य सभी बंद रहेंगे. बिना प्रशासक की अनुमति के निर्माण कराना कानून का उल्लंघन माना जाएगा. निर्माण से पहले पदाधिकारी की अनुमति आवश्यक कर दी गई है. कानून का उल्लंघन पाए जाने पर निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा. जुर्माने की रकम एक लाख रुपए से लेकर दस लाख रुपए तक हो सकती है. जुर्माने नहीं देने पर कारावास का भी प्रावधान किया है. ये सभी कार्य नगरपालिका अधिनियम के तहत संपादित होंगे.
विभाग के नए फरमान से बढ़ेगी लोगों की परेशानी
विभाग के इस आदेश के बाद मकान का निर्माण कराने वालों में संशय की स्थिति है. पहले से चल रहे निर्माण कार्य को एकाएक रोकने के आदेश से मकान मालिक को नुकसान झेलना होगा. साथ ही निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को भी बेरोजगार होना पड़ेगा. विभाग ने बिना व्यापक प्रचार-प्रसार के आनन-फानन में आदेश जारी कर दिया. विभाग ने आदेश लेने के लिए विभाग ने क्या तैयारी की है इसका खुलासा नहीं किया है. भ्रष्टाचार मुक्त आदेश कैसे मिले इसकी पुख्ता व्यवस्था भी होनी चाहिए थी. एक निश्चित अवधि देने के बाद ही ऐसे कठोर निर्णय को लागू किया जाना चाहिए था.
दो दिन पहले विभाग ने बोरिंग गाड़ी को किया था जब्त
दो दिन पहले ही विभाग के कर्मियो ने मोहल्ले में पहुंचकर बोरिंग कर रही गाड़ी को जब्त कर लिया था. आरोप था कि विभागीय अनुमति के बिना बोरिंग करवाया जा रहा था. इसके लिए पूर्व से अनुमति लेनी होगी. जब्त बोरिंग गाड़ियों से 25-25 हजार रुपए जुर्माना वसूलने के बाद ही छोड़ा गया.
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